फोस्टाने कपडां मार्केटस के लिए नए व्यापारिक नियम बनाए, 1 अक्टुबर से लागू होंगे
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सुरत के कपडां व्यापारीओ के संगठन फेडरेशन ओफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसीएशनने सुरत के अपने सभी मेम्बर टेकस्टाइल मार्केट में कामकाज, व्यापार कर रहे सभी व्यापारीओ के लिए पेमेन्ट संबंधी नयी गाइडलाइन्स जारी की है.
जैसे डायमंड इन्डस्ट्रीज में हो रहा है उसी तर्ज पर ट्रेडर्स, एजेंट, ट्रान्सपोर्ट, विवर्स, पार्सल कोन्ट्राक्टर्स व इत्यादि के साथ अगर कोइ विववाद होता है तो उसमें फेडरेशन का निर्णय सबको सर्वमान्य होगा. एक एैसा भी प्रावधान किया गया है कि पेमेन्ट बिल डेट के 45 दिन में करना आवश्यक है, और जीएसटी होने कि वजह से अब बिल टु बिल पेमेन्ट करना आवश्यक होगा.
आडंतिया व एजेंट को 2 प्रतिशत दलाली का भुगतान सिर्फ पूर्ण रूप से पेमेन्ट के मिल जाने के बाद हि व्यापारी करेंगे.
उपर्युक्त इमेज फोस्टाने जो भी मार्गदर्शिका जारी की है वो प्रकाशित किया है. सुरत के सभी टेकस्टाइल मार्केटस में नई गाइडलाइन्स दि. 1 अक्टुबर 2018 से लागू होगी ऐसा फोस्टा के सूत्रोना बताया है.
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